झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग
संकल्प
विषय: झारखण्ड औद्योगिक नीति - २००१ के अन्तर्गत एनेक्सचर-II(A) के रूप में स्वास्थ्य सेवा सेक्टर को उद्योग के रूप मे सम्मिलित करने की स्वीकृति।
झारखण्ड राज्य में औद्योगिक विकास हेतु झारखण्ड औद्योगिक नीति - २००१ की घोषणा की गयी है जो 15.11.2000 से प्रभावी है तथा वर्तमान में यह नीति लागू है। राज्य सरकार ने आम नागरिकों को बेहतर एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सेवा सेक्टर को उद्योग का दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव पर विचार करते हुए इसे झारखण्ड औद्योगिक नीति - २००१ के अन्तर्गत एनेक्सचर-II(A) के रूप में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है।
2. इस नीति पर दिनांक 24.12.2005 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी है। (अनुलग्नक - "क" संलग्न)
3. उक्त प्रावधान झारख़ण्ड औद्योगिक नीति - २००१ का हिस्सा माना जाय।
4. स्वास्थ्य सेवा सेक्टर को झारखण्ड औद्योगिक नीति - २००१ के अन्तर्गत उद्योग का दर्जा दिनांक 15.11.2005 से नीति के प्रभावी तिथि तक मान्य होगा।
आदेश :- एत् द द्वारा आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का विस्तृत प्रचार - प्रसार करते हुए इसकी प्रति झारखण्ड गजट के विशेष अंक में प्रकाशित की जाय और सरकार के सभी विभागों / विभागाध्यक्षों और अधीनस्थ पदाधिकारियों के बीच परिचालित की जाय।
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
सचिव
उद्योग विभाग, झारख़ण्ड, राँची
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